"प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना"
💡 PMMVY क्या है?
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) एक केंद्र सरकार की DBT (डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफर) योजना है, जिसका उद्देश्य प्रसव और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देना, पोषण बढ़ाना और सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करना है ।
यह योजना पहले Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana के नाम से शुरू हुई, बाद में 1 जनवरी 2017 से पूरे देश में लागू की गई ।
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🎯 उद्देश्य
प्रसव एवं स्तनपान के दौरान आमदनी में कमी (wage loss) का आंशिक मुआवजा देना
गर्भवती महिला और मासिक चक्र का परिवारिक समर्थन सुनिश्चित करना
ज़रूरी जाँच, टीकाकरण, पोषण आदि के लिए प्रोत्साहन देकर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग बढ़ाना ।
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🧾 पात्रता (Eligibility)
1. महिला की आयु कम से कम 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
2. योजना केवल पहले जीवित बच्चे के लिए और दूसरे बच्चे के लिए केवल यदि वह बेटी हो
3. किसी अन्य सरकारी योजना या सरकारी नौकरी में वेतन सहित मातृत्व अवकाश प्राप्त नहीं होना चाहिए
4. परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए; या महिला के पास BPL कार्ड, e‑Shram कार्ड, महिला किसान/मजदूर कार्ड, या दिव्यांगता प्रमाण-पत्र होना चाहिए
5. गर्भावस्था 1 जनवरी 2017 या उसके बाद शुरू हुई होनी चाहिए ।
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💵 लाभ राशि व किस्तें
पहली बच्ची (प्रथम प्रसव):
कुल ₹5,000 लाभ दो किस्तों में दिया जाता है:
पहली किस्त: ₹3,000—गर्भावस्था की पंजीकरण के बाद और पहले 6 महीनों के भीतर कम से कम एक ANC (Ante-natal care) चेक-अप किया होना चाहिए (AWC रजिस्ट्रेशन, आयरन-फोलिक एसिड, TT1 आदि) ।
दूसरी किस्त: ₹2,000—शिशु के जन्म का रजिस्ट्रेशन एवं शुरुआती टीकाकरण (BCG, OPV, DPT, Hepatitis‑B) पूरा होने पर ।
दूसरी बच्ची (यदि बेटी हो):
PMMVY 2.0 के तहत एकमुश्त ₹6,000 दिया जाता है, बशर्ते बेटी का जन्म हो, और अन्य शर्तें पूरी हों ।
> यदि किसी को पहले ही जननी सुरक्षा योजना (JSY) का लाभ मिल रहा है, तो राशि कम होकर केवल अतिरिक्त अंतर ही दी जाएगी ।
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📝 आवेदन प्रक्रिया
✅ ऑनलाइन
1. आधिकारिक वेबसाइट (https://pmmvy.wcd.gov.in/) या UMANG ऐप पर जाएं
2. मोबाइल नंबर दर्ज करें → OTP से सत्यापित करें
3. Beneficiary Application Form (Form 1‑A) भरें: आधार नंबर, बैंक खाता, गर्भावस्था / बच्चे की जानकारी आदि
4. जमा करें → Track Application Status विकल्प से स्टेटस जांचें (मोबाइल नंबर / beneficiary ID व कैप्चा से)
🏤 ऑफलाइन
पास के आंगनवाड़ी केंद्र या हेल्थ सेंटर पर Form 1‑A भरकर दस्तावेजों सहित जमा करें (बैंक विवरण, आधार, गर्भावस्था प्रमाण पत्र आदि)
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📄 आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड (महिला व पति का)
गर्भावस्था प्रमाणपत्र (LMP कार्ड / डॉक्टर सर्टिफ़िकेट)
बैंक खाता विवरण (महिला के नाम पर)
मोबाइल नंबर
यदि लागू हो: BPL कार्ड / e-Shram कार्ड / किसान कार्ड आदि
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📊 आंकड़े व प्रभाव
अब तक लगभग 4.26 करोड़ महिलाओं ने पंजीकरण कराया, और 3.9 करोड़ महिलाओं को ₹18,000 करोड़ राशि हस्तांतरित की गई है
योजना लागू क्षेत्रीय स्तर पर ANC विज़िट, टीकाकरण और सेवाओं का उपयोग बढ़ा; NFHS‑5 एवं HMIS डेटा में सुधार देखने को मिला
हालांकि लाभार्थियों को योजना की जानकारी नहीं पहुँचने, पहचान संबंधी समस्याओं, नकदी ट्रांसफर देरी जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं ।
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🕒 समय सीमा और अन्य जरूरी बातें
गर्भावस्था के पहले 180 दिनों के भीतर पंजीकरण और पहली ANC
जन्म और शुरुआती अपेक्षित टीकाकरण पूरा होना चाहिए
ब्योरे कैप्चर करने तथा दस्तावेज़ जमा करने के बाद DBT सीधे महिला के बैंक खाते में भेजा जाता है
आवेदन ट्रैकिंग के लिए वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करें या हेल्पलाइन नंबर 011‑23382393 का उपयोग कर सकते हैं