👉 मध्यप्रदेश जनकल्याण संबल "श्रमिक कार्ड"
सरल बिजली बिल योजना (SARAL BIJALI BILL YOJANA)
मध्यप्रदेश सरकार ने हाल ही में एम.पी. सरल बिजली योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत मजदूर के परिवार को 200 रुपये के मासिक शुल्क पर बिजली मिलेगी. इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए गरीब परिवार के लोग अपने क्षेत्र के पार्षद के पास या mpenergy.nic.in से ऑनलाइन आवेदन दे सकते है लेकिन इस योजना के तहत परिवार का गरीबी रेखा से नीचे होना जरुरी हैं और बल्ब, पंखे और दूसरी चीजों को मिलाकर महीने की 100 या उससे कम यूनिट बनना चाहिए.इस योजना को सौभाग्य योजना के जैसे ही लोगों तक लाया गया है जहाँ पर किसी भी पंजीयनकर्ता को पंजीयन के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा. यह योजना 1 जुलाई 2018 से लागू हुई है जिसके तहत पंजीयन कराने वाले महीने से पहले के महीने का बकाया बिजली शुल्क माफ़ (बकाया बिजली बिल माफी योजना इसी योजना का एक भाग) कर दिया जायेगा.
अनुग्रह सहायता योजना (ANUGRAH SAHAYATA YOJANA)
इस योजना को तीन भागों में बाँटा गया हैं. जिसके अनुसार सहायता राशी में भिन्नता रखी गयी हैं.
सामान्य मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना
पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को ₹2,00,000 की अनुग्रह राशि दी जाएगी.
दुर्घटनाओं में मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना
पंजीकृत असंगठित श्रमिक जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक ना हो, की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को ₹4,00,000 की अनुग्रह राशि दी जाएगी.
स्थाई अपंगता की दशा में अनुग्रह सहायता योजना
पंजीकृत असंगठित श्रमिक जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक ना हो, को किसी दुर्घटना अथवा किसी कारण से स्थाई अपंगता हो जाने पर ₹2,,00,000 की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा.
आंशिक स्थाई अपंगता की दशा में अनुग्रह सहायता योजना
पंजीकृत असंगठित श्रमिक जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक ना हो, को किसी दुर्घटना अथवा अन्य किसी कारण से आंशिक स्थाई अपंगता हो जाने पर ₹100000 की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा.
शिक्षा प्रोत्साहन योजना(SHIKSHA PROTSAHAN YOJANA)
पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के संतानों को निशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए विक्रमादित्य निशुल्क शिक्षा योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना सत्र 2018-19 से लागू की गई है.
निशुल्क चिकित्सा योजना(NISHULKA CHIKITSA YOJANA)
पंजीकृत असंगठित श्रमिकों व उनके परिवारों के सदस्य राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत चिन्हित गंभीर बीमारियों में ₹200000 तक का निशुल्क इलाज करा सकते हैं. योजना के अंतर्गत शासकीय चिकित्सालय एवं मान्यता प्राप्त और शासकीय चिकित्सालय में इलाज कराए जाने की स्थिति में निशुल्क चिकित्सा सहायता प्राप्त की जा सकती है.
प्रसूति सहायता योजना(PRASUTI SAHAYATA YOJANA)
गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक चिकित्सालय ए एन एम द्वारा प्रसव पूर्व जांच कराने पर ₹4000 तथा शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने पर ₹12000 तक की सहायता दी जाएगी
अंत्येष्टि सहायता योजना(ANTYESHTI SAHAYATA YOJANA)
पंजीकृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु होने पर श्रमिक के उत्तराधिकारी को अंतेष्टि के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिव शहरी क्षेत्र में वार्ड प्रभारी द्वारा तत्काल ₹5000 की राशि दी जा रही है
उपकरण अनुदान योजना(UPKARAN ANUDAN YOJANA)
पंजीकृत असंगठित श्रमिक जिन्होंने अपने व्यवसाय के लिए उपकरण क्रय हेतु बैंक से ऋण प्राप्त किया है तो प्राप्त ऋण का 10000 तथा 5000 जो भी कम हो अनुदान के रूप में दिया जाएगा.
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